Haldwani News : न्यायिक कार्यवाहियों में तेजी लाने हेतु एस०पी० सिटी हल्द्वानी ने जिले के अभियोजन कार्यालय/थानों में तैनात कोर्ट मुहर्रिर/पैरोकार/डाक मुंशी और विवेचकों के साथ की गोष्ठी, सभी को दिए निर्देश

Haldwani News :दिनांक 01.12.2024 को श्री प्रकाश चंद्र एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा कोतवाली मीटिंग हॉल में जिले के आयोजन कार्यालय/थानों में तैनात कोर्ट मुहर्रिर/ पैरोंकारों/डाक मुंशी तथा मैदानी क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं विवेचकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। 




गोष्ठी के दौरान अभियोजन की प्रभाविकता को बढ़ाने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।

सभी पैरोकार कॉज लिस्ट और पैरवी रजिस्टर मेंटेन करें। गंभीर अपराधों के लिए अलग से रजिस्टर बनाएं।

 गवाहों हेतु जारी आदेशिकाओं/सम्मान तामिल करकर नियत तिथि से पूर्व ही संबंधित न्यायालयों को वापस किए जाए।

 कोर्ट से प्राप्त सम्मन का दाखिला जीडी में करवाएं। 

 जो अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं उनके 60 दिवस व 90 दिवस से पूर्व के आरोप पत्र अभियोजन के मध्यम से मा0 न्यायालय समय से प्रेषित किए जाए।

 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी की सूचना उच्चाधिकारियों को 72 घंटे के अंदर सूचित किया जाय।

किसी भी अभियोग के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी पर मेमो तैयार करना अनिवार्य है।

धारा 29 के अंतर्गत एनडीपीएस के बरामद मालों को सुरक्षित रखा जाय इसका इंद्राज मलखाना रजिस्टर में किया जाय।

 विवेचक मालखाना मुहर्रिर व माल परीक्षण हेतु ले जाने वाले विशेष वाहक के बयान अवश्य अंकित किए जाएं।

गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में गैंग चार्ट स्पष्ट होना चाहिए। अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी अंकित किया जाय।

 मा० न्यायालयों द्वारा 156(3) के अंतर्गत निर्गत आदेशों का अनुपालन समय से किया जाय।

सभी विवेचक मा०उच्च न्यायलय में अभियोगों से संबंधित शपथ पत्रों को समय पर दाखिल करेंगे।

 एनडीपीएस act की धारा 42/50/55/57/27/29 और गैंगस्टर के बारे में श्री हरि विनोद जोशी संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा विस्तृत  जानकारी दी गई।

NDPS के अभियोगों में अल्प मात्रा, अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा के रिमांड के संबंध में अवगत कराया गया।


Uttarakhand Police 

Kumaun Range Uttarakhand Police

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form