Big Breaking: मोदी सरकार का बड़ा फैसला! यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े एलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की तरह ही सरकारी कर्मियों को 


रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50 फीसदी राशि मिलेगी। हालांकि, इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। वहीं फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके पांच स्तंभ हैं- 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10000 रुपये प्रति माह, सुनिश्चित पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन महंगाई राहत, और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा।

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